Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26:

Short Introduction:
नमस्कार दोस्तों,
अगर आप बिहार में अपना खुद का उद्योग या छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 के अंतर्गत बिहार सरकार पात्र युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के आवेदकों को ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
इस लेख में योजना से जुड़ी पूरी जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में दी गई है ताकि आप बिना किसी भ्रम के आवेदन प्रक्रिया और पात्रता को समझ सकें।
योजना का परिचय
Industries Department Bihar द्वारा संचालित यह योजना राज्य में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
योजना के तहत अधिकतम ₹10,00,000 तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें:
- 50% अनुदान (अधिकतम ₹5 लाख)
- 50% ऋण (अधिकतम ₹5 लाख)
सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
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कार्यक्रम |
तिथि |
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ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ |
25 फरवरी 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि |
15 मार्च 2026 |
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वित्तीय वर्ष |
2025-26 |
आवेदन केवल निर्धारित अवधि के भीतर ही मान्य होंगे।
योजना के उद्देश्य
- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना
- लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन
- महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहयोग
- राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9347 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के प्रमुख वर्ग
- अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी योजना
- अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- महिला उद्यमी योजना
- युवा उद्यमी योजना
- अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
- दिव्यांगजन उद्यमी योजना
पात्र व्यवसाय (Eligible Business)
आवेदक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में से चयन कर सकते हैं, जैसे:
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट
- रेडीमेड गारमेंट निर्माण
- बेकरी एवं ब्रेड उत्पादन
- LED बल्ब निर्माण
- फर्नीचर निर्माण इकाई
- पोल्ट्री फीड यूनिट
- मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर
- कंप्यूटर प्रिंटिंग एवं हार्डवेयर यूनिट
- मेडिकल जांच घर (DMLT/BMLT आवश्यक)
परियोजना चयन के बाद बदलाव की अनुमति नहीं होती।
वित्तीय सहायता और शर्तें
- कुल परियोजना राशि: ₹10 लाख तक
- 50% अनुदान
- 50% ऋण
ब्याज दर:
- महिला योजना – ब्याज मुक्त
- युवा उद्यमी योजना – 1% साधारण ब्याज
चुकौती अवधि: 84 मासिक किस्तें
ऋण की अदायगी दूसरी या तीसरी किश्त मिलने के एक वर्ष बाद शुरू होती है।
पात्रता
- बिहार का स्थायी निवासी
- आयु 18 से 50 वर्ष
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2 / ITI / डिप्लोमा
- उद्योग उसी जिले में स्थापित करना अनिवार्य
- दिव्यांग योजना हेतु 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आधार एवं PAN कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर स्कैन कॉपी
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएँ
- पंजीकरण कर लॉगिन करें
- आवेदन फॉर्म भरें
- परियोजना चयन करें
- दस्तावेज अपलोड करें
- अंतिम सबमिट कर रसीद डाउनलोड करें
चयन प्रक्रिया
- प्रारंभिक आवेदन जांच
- जिलावार लक्ष्य अनुसार कंप्यूटराइज्ड चयन
- दस्तावेज सत्यापन
- अंतिम सूची जारी
- प्रशिक्षण और किश्त वितरण
Some Useful Important Links:
Apply Online |
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Applicant Login |
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Download Official Notification |
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Telegram |
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Official Website |
Click Here |
Conclusion
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 बिहार के युवाओं और इच्छुक उद्यमियों के लिए एक मजबूत अवसर है। यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना उद्योग शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपको आर्थिक रूप से सशक्त शुरुआत दे सकती है।
आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करें।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। अंतिम नियम एवं शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।