Name Of Post: | Bihar E-Rickshaw Scheme Online Application 2024 |
Date Of Post: | 30 Aug 2024 | 08:42 PM |
Short Information: | बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलायी जा रही है जिसमे अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के सभी पंचायत वार आवेदन लिया जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी निचे इस पोस्ट में दी गयी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ 21 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं| आवेदन करने की तिथि 28/08/2024 से 27/09/2024 निर्धारित किया गया है| जो आगे और बढ़ भी सकता है इस योजना में जो पैसा मिलेगा उसे वापस नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है तो पूरी जानकारी अवश्य देखें। |
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ग्राम परिवहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के सभी पंचायतों में आवेदन लिया जाता है।
योजना की मुख्य बातें:
- लाभार्थी: 21 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदन तिथि: 28/08/2024 से 27/09/2024 तक (तारीखें बढ़ सकती हैं)।
- अनुदान: योजना के तहत प्राप्त राशि वापस नहीं करनी पड़ेगी।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना।
- ग्रामीण लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो कृपया आवेदन की प्रक्रिया और शर्तों की पूरी जानकारी अवश्य देखें।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन का प्रकार :
इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार के नए सवारी वाहनों और एम्बुलेंस को योग्य माना जाएगा:
- इ-रिक्शा / E-Rickshaw
- टेम्पो / Auto Rickshaw
- एम्बुलेंस / Ambulance
इन वाहनों में 4 सीट से लेकर 10 सीट तक की क्षमता होनी चाहिए।
बिहार ग्राम परिवहन योजना – महत्वपूर्ण तिथियाँ :
- ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 28.08.2024
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27.09.2024
- पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण: 28.09.2024 से 30.09.2024 तक
- चयन सूची का प्रकाशन: 05.10.2024
- आपत्ति आमंत्रण: 07.10.2024 से 16.10.2024 तक
- अंतिम चयन सूची का प्रकाशन: 18.10.2024
- चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला: 19.10.2024 से 26.10.2024 तक
- वाहन क्रय के बाद अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना: 21.10.2024 से लगातार
- अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान: आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
इन तिथियों को ध्यान में रखकर आप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकते हैं।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- आवेदन की पात्रता:
- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- इनमें से 4 आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और 3 आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से होंगे।
- प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुकों का चयन होगा।
- लाभुक की न्यूनतम उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए और पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की लाइसेंस (LMV) होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन में कौन से दस्तावेज लगेंगे?
- जाति प्रमाण-पत्र
- आवासीय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
- उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन योजना में कितना पैसा मिलेगा?
- अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य के 50% तक की राशि या अधिकतम 1,00,000 (एक लाख) रुपये होगी।
- वाहन की खरीद मूल्य में एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन टैक्स शामिल हैं।
- ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रुपये अनुदान दिया जाएगा।
- एम्बुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2,00,000 (दो लाख) रुपये अनुदान दिया जाएगा।
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